इलाहाबाद हाईकोर्ट में कमर पर क्यू आर कोड लगा कर बख्शीश वसूलने का आरोपी बंडल लिफ्टर निलंबित
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- December 3, 2022
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक कर्मचारी को डिजिटल वॉलेट का इस्तिमाल कर बख्शीश लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने आरोपी कोर्ट बंडल लिफ्टर राजेंद्र कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है।
इस मामले में जस्टिस अजीत कुमार ने 29 नवंबर को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग की थी।
ग़ौरतलब है कि जस्टिस अजीत कुमार की कोर्ट में आरोपी राजेंद्र कुमार बंडल लिफ्टर के रूप में काम करता था, जिस पर पेटीएम क्यू आर कोड के माध्यम से बख्शीश लेने का आरोप था।
हाल ही में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के विभिन व्हाट्सएप ग्रुप में बंडल लिफ्टर राजेंद्र कुमार की एक कथित तस्वीर वायरल हुई थी जिसमे वह अदालत परिसर के अंदर पेटीएम क्यू आर कोड के माध्यम से बख्शीश लेते दिखाई दिया था।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि जस्टिस अजीत कुमार के 29 नवंबर के पत्र पर विचार कर चीफ जस्टिस द्वारा निलंबन का आदेश पारित किया गया है।
आदेश के अनुसार बंडल लिफ्टर राजेंद्र कुमार -1 कर्मचारी नंबर 5098 के खिलाफ सख्त कार्यवाई की गई है, बंडल लिफ्टर राजेंद्र कुमार को कोर्ट परिसर में डिजिटल वॉलेट का उपयोग करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।